उन्नाव: गुण्डा एक्ट के तहत पवन सिंह जिले से छह माह के लिए निष्कासित, पुलिस ने मुनादी कर दी चेतावनी

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे जनपद में स्थापित हो रहा कानून का साम्राज्य।थर थर काँप रहे अपराधी

उन्नाव, 5 अप्रैल 2025: जनपद उन्नाव में अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पवन सिंह (उम्र 37 वर्ष), पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी पाली मजरा समसपुर थाना अजगैन को छह माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देश पर की गई है।

प्रशासन के अनुसार, पवन सिंह के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत मामला संख्या 1471/2024 पंजीकृत था। जांच के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि उसका आचरण जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। इसके चलते उसे 20 मार्च 2025 से छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया।

आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अजगैन की टीम—जिसमें उपनिरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, कांस्टेबल आनंद यादव, रोहित कुमार एवं सुरजपाल शामिल थे—ने पाली गांव में मुनादी कराकर आमजन को अवगत कराया कि पवन सिंह अब जिले की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निष्कासित अवधि में पवन सिंह बिना अनुमति के जिले में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उसे न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई इस सार्वजनिक कार्रवाई से स्थानीय लोगों को भी सतर्क किया गया है।