गौकशो पर पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही सही - सुप्रीम कोर्ट
फर्जी मुकदमे में फसाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के दिए आदेश।
मेरठ/भावनपुर। थाना क्षेत्र के गांव नंगला साहू निवासी वकील अहमद को गौ हत्या के फ़र्ज़ी मुक़ादमे में फ़साने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए। नंगला साहू निवासी आमिर और ताहिर उर्फ़ पप्पू के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही को सही मानते हुए आरोपिगण आमिर व ताहिर पर पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही को निरस्त करने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए दो सप्ताह में निचली अदालत में बेल अर्ज़ी दाखिल करने समय दिया है। वकील अहमद ग्राम निवासी नंगला साहू के वकील अनसार अहमद चौधरी व मौहम्मद अनस चौधरी उपस्थित हुए थे। गौरतलब है कि गत दिनों आरोपीगणों ने वकील अहमद को फ़र्ज़ी मुक़ादमे में फ़साने के लिए गौ हत्या करके उसके अवशेष वकील अहमद के कुएँ में रख दिये थे, पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल कर खुलासा करते हुए ताहिर उर्फ पप्पू पुत्र जान मोहम्मद तथा शाहिद व आमिर पुत्रगण ताहिर उर्फ पप्पू आदि सहित लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गौ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिसके बाद भावनपुर थाना पुलिस ने नंगला साहू निवासी आमिर और ताहिर उर्फ़ पप्पू के खिलाफ पूर्व में दर्जनों आपराधिक मुकदमे तथा हिस्ट्रीशीट खुली होने के चलते हैं गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। भावनपुर थाना पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए थाना पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में गौ हत्या वाले मामले को सही मानते हुए, मुक़ादमे को ख़ारिज करने से इंकार कर दिया तथा दो हफ्ते के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने के आदेश दे दिया।