नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत।वर्ष 2021 में अभियुक्त राज पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सांकरोद थाना खेकडा द्वारा एक नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विभिन्न धाराओं सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा किया गया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट, द्वारा अभियुक्त राज को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।