ग्राम असारा में सामूहिक नरसंहार के 9 दोषियों को 12 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर रुपये 40 हजार अर्थदंड
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत। जनपद के थाना रमाला अंतर्गत ग्राम असारा में वर्ष 2012 में किए गए सनसनीखेज हत्याकांड के 9 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बता दें कि, वर्ष 2012 में घर में घुसकर सामूहिक नरसंहार के दोषी शकील पुत्र अलीजान, अब्बास व इलियास तथा शौकीन पुत्र अब्बास निवासीगण असारा तथा मोहर्रम पुत्र दीनू, सलीम पुत्र मोहर्रम निवासीगण हरकौली शाहपुर, दीपक उर्फ नसीब पुत्र रणधीरा,रणधीरा उर्फ रमजान पुत्र सलमा निवासीगण सिंभालका हरियाणा तथा अमर उर्फ उमर पुत्र कमरुद्दीन निवासी कसेरवा शाहपुर मुजफ्फरनगर को एडीजे चतुर्थ न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त वाद में एडीजीसी एड अशोक सैनी तथा कोर्ट पैरोकार एचसी रवि ने अभियोजन व पुलिस विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।