प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स एवं बेगम हजरत महल नेशनल छात्रवृत्ति में आवेदन के लिए तिथियां घोषित

प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स एवं बेगम हजरत महल नेशनल छात्रवृत्ति में आवेदन के लिए तिथियां घोषित

सहारनपुर

 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संचालित अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स एवं बेगम हजरत महल नेशनल छात्रवृत्ति योजनाओं में नवीन एवं नवीनीकरण पात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी छात्रों के आवेदन पत्र आनलाइन करने एवं शिक्षण संस्था/मदरसा द्वारा अग्रसारित करने की समय सीमा मेें वृद्धि करते हुए सारणी निर्गत की गई है।

 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने जानकारी देते हुए बताया कि प्री मैट्रिक के लिए ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तथा सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, पोस्ट मैट्रिक के लिए जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तथा सत्यापन के लिए 15 नवम्बर, मेरिट कम मीन्स के लिए 31 अक्टूबर तथा सत्यापन के लिए 15 नवम्बर, बेगम हजरत महल नेशनल स्कालरशिप के लिए 15 अक्टूबर तथा सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। जिसके क्रम में सभी शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचायों से आवाहन किया गया है कि एन0एस0पी0 पोर्टल पर उक्त समय सारणी के अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाओं, मदरसों में अध्यनरत् पात्र छात्र, छात्राओं के आनलाइन आवेदन भरवाना सुनिश्चित करते हुए आवेदन पत्रों को जाचोंपरान्त, सत्यापनोपरान्त आनलाइन अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित वांछित अभिलेख जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चत करें।

 संस्थाओं के प्रबन्धक, प्रधानाचार्य शिक्षण संस्था, मदरसे में अध्ययनरत् पात्र अल्पसंख्यक छात्रों के आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि छात्र के पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक होना एवं छात्र, छात्रा का बैंक खाता, आधार कार्ड, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का अंक पत्र, तथा प्रमाणित फीस रसीद होना अनिवार्य है तथा उक्त योजनान्तर्गत एक परिवार के 02 ही छात्र आवेदन कर सकते है तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति में भी छात्र, छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन न किया गया हो। अगर किसी छात्र, छात्राओं द्वारा दोनों छात्रवृत्तियों में आनलाइन आवेदन किया गया है तो उस छात्र, छात्रा का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा।

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