छेड़छाड़ की घटना के आरोपी को एक वर्ष की सजा व जुर्माना
••घटना के 13 दिन के भीतर ही चार्जशीट दाखिल की थी बागपत पुलिस ने
ब्यूरो डॉ योगेश कौशिक
बागपत।थाना कोतवाली क्षेत्र में घटित छेडछाड की घटना में दोषसिद्धि होने पर आरोपी जुल्फीकार उर्फ छोटू को कोर्ट ने सुनाई सजा।
गतवर्ष 7 मई को घटित छेडछाड की घटना के संबन्ध में आरोपी जुल्फीकार उर्फ छोटू पुत्र आलम निवासी माता कॉलोनी के विरुद्ध अन्य धाराओं के साथ ही पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी को अगले दिन ही गिरफ्तार कर 13 दिनों में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था।इस दौरान अभियोजन विभाग से समन्वय करते हुए साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट द्वारा आरोपी जुल्फीकार उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए 1 वर्ष 1 माह के कारावास के साथ ही 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया ।