चित्रकूट -सुलह-समझौते से राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं मुकदमों का निस्तारण- जिला जज।- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज

चित्रकूट ब्यूरो: नौ दिसम्बर शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश ने बैठक ली। जिसमंे उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने को कहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिका अपर जिला जज दीपनारायण तिवा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज फर्रुख इनाम सिद्दकी के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नौ दिसम्बर शनिवार को दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय, बाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक/वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व/चकबन्दीवाद, किरायेदा वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, राजस्व वसूलीवाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), का निस्तारण प्री-लिटिगेशन के जरिए किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वाद का भी निस्तारण किया जायेगा।
जिला जज ने कहा कि सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराने के लिए बड़े पैमाने पर पक्षकारों को नोटिस और सम्मन भेजे गए है। इसके बावजूद यदि किसी पक्षकार को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है और पक्षकार सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करना चाहते है, तो ऐसे लोग सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर वाद का निस्तारण सुलह के आधार पर करा सकते है। उन्होंने कहा कि सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित मुकदमों में दोनों पक्षों की हार नहीं होती है। साथ ही समाज में सामंजस्य बना रहता है।