चित्रकूट-जा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास।

चित्रकूट-जा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास।

 चित्रकूट: गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। 

   सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2022 को भरतकूप के तत्कालीन उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने हमीरपुर जिले के मौदहा थाने के गुसियारी निवासी अकमल खान को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से 4 किलो 210 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

    बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अकमल खान को तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।