चित्रकूट-प्रत्याशियों के पर्चे छपवाने का सम्पूर्ण विवरण कराएं उपलब्ध - डीएम।

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चित्रकूट: जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनन्द ने जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।

     जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव सम्बन्धी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पंपलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि धारा 127 क के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 127 क (2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही सम्बन्धित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। साथ ही 6 महीने का कारावास वा जुर्माना जिसेक 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।