आरोपी को मिली आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा।
- 20 हजार अर्थदंड से भी किया गया दंडित
चित्रकूट ब्यूरो: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 28 जुलाई 2017 को रामविलास वर्मा ने बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके बेटे सोनू को पैसे के लेनदेन के विवाद में बांदा जिले के कमासिन निवासी राम औतार रैदास ने साथियों के साथ लाठी डंडों से मिलकर मारा। जिसे गंभीर एवं मरणासन्न स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राम औतार रैदास को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।