पुरानी रंजिश में हमला: सात दोषियों को तीन साल की सजा, सात-सात हजार रुपये का जुर्माना

पुरानी रंजिश में हमला: सात दोषियों को तीन साल की सजा, सात-सात हजार रुपये का जुर्माना

चित्रकूट। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर एक व्यक्ति का हाथ तोड़ने के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सभी आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला:

यह घटना 20 मार्च 2021 को राजापुर क्षेत्र के सरधुवा गांव के कल्याणीपुरवा में हुई थी। पीड़िता रानी देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके जेठ ननउवा पर मोहल्ले के ही सात लोगों—सोमदत्त निषाद, नंगा उर्फ ओमप्रकाश, पंचू उर्फ रोहित, शंकर प्रसाद, राजा, खुन्नी और बुढ़वा उर्फ बुद्धराज—ने लाठी-डंडों से हमला किया। इस मारपीट में ननउवा का हाथ टूट गया। जब रानी देवी का देवर कल्लू बचाव के लिए आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की।

पुलिस कार्रवाई:

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

न्यायालय का निर्णय:

मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया:

जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि न्यायालय का यह फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों को सख्त संदेश देने का काम करेगा।

निष्कर्ष:

यह सजा न्यायालय द्वारा कानून के पालन और अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का प्रतीक है। इससे समाज में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।