मेरठ में विवेचक पर गंभीर आरोप, न्याय की उम्मीद में प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत
मेरठ: थाना सरूरपुर खुर्द में चल रहे एक मामले में विवेचक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि विवेचक द्वारा मुकदमे की जांच में अनियमितताएं की जा रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही।
गुलजार ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका भाई अबरार 7 नवंबर को उपजिलाधिकारी महोदय सरधना की तारीख से वापस घर जा रहा था, जब उसने देखा कि गांव के कुछ लोग विवादित भूमि पर कब्जा कर रहे थे। जब उसने इस कब्जे का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुकदमा संख्या 277/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया।
गुलजार के अनुसार, इस मारपीट में उसके भाई को गंभीर चोटें आईं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरूरपुर खुर्द के डॉक्टरों ने मिलकर सही मेडिकल रिपोर्ट नहीं तैयार की, जिससे आरोपियों के खिलाफ धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने घायल को एक्सरे और सिटी स्कैन की सलाह दी, जिसे बाद में कराया गया, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई।
अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की निष्पक्ष जांच और विवेचक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि विवेचक ने मेडिकल दस्तावेजों का संकलन नहीं किया और मामले में न्याय नहीं दिलवाया, जिससे उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। पीड़ित ने इस शिकायत के बाद उम्मीद जताई है कि पुलिस विभाग मामले की गंभीरता को समझेगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।