गैस एजेंसियों से औद्योगिक क्षेत्र तक ही नहीं दिल्ली तक हो रही है घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी

गैस एजेंसियों से औद्योगिक क्षेत्र तक ही नहीं दिल्ली तक हो रही है घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी

••तीन महीने में हुई 5 एफआईआर, मिले 600 सिलेंडर
•• उपभोक्ताओं को समय से और निर्धारित मूल्य पर गैस उपलब्ध कराने को कृतसंकल्प: अनूप तिवारी

ब्यूरो डॉ योगेश कौशिक

बागपत।जनपद में वृहद स्तर पर घरेलू गैस की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है,जबकि जिला आपूर्ति अधिकारी स्वयं इसे रोकने में रणनीति के तहत कड़ी मशक्कत भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह कालाबाजारी औद्योगिक क्षेत्र ट्रोनिका सिटी एवं दिल्ली तक हो रही है।

बता दें कि, घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर अकुंश लगाने के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3 महीने से निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा इस दौरान लगभग 600 घरेलू गैस सिलेण्डर सब्सिडी युक्त एवं 6 गाडिया भी जब्त की जा चुकी हैउ तथा 5 मुकदमें भी पंजीकृत कराये गये है।इस दौरान मैसर्स जय बाबा इण्डेन सेवा, खेकड़ा की 80 सिलेण्डर से भरी गाड़ी को धौली प्याऊ पुलिस चौकी पर जनपदीय पुलिस द्वारा रोका गयी एवं अग्रिम जाँच संम्पादित की गयी। वहीं 14 नवंबर को उक्त गैस एजेन्सी के गोदाम में उपलब्ध स्टॉक की जाँच भी संयुक्त टीम द्वारा किये जाने पर स्टॉक में भिन्नता पायी गयी थी। तत्क्रम में गैस एजेन्सी द्वारा दिनाँक 11 नवम्बर तथा 12 नवम्बर को उपभोक्ताओं को वितरित किये गये घरेलू सब्सिडी युक्त गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा की स्थलीय जाँच जिलाधिकारी के आदेश से विभिन्न टीमें गठित करते हुए की गयी। 

जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि,जाँच दौरान मैसर्स जय बाबा इण्डेन गैस सेवा, खेकड़ा के ग्राम नगलाबडी, फखरपुर, फिरोजपूर, गोठरा, घिटौरा, बडागाँव आदि एवं नगर खेकड़ा के कुल 339 उपभोक्ताओं से सम्पर्क किया गया, जिसमें से 203 उपभोक्ताओं द्वारा अपने लिखित बयान के साथ-साथ आडियो एवं वीडियों बयान भी दर्ज कराये गये। उक्त बयानो से स्पष्ट हुआ कि, मैसर्स जय बाबा इण्डेन सेवा, खेकड़ा द्वारा 203 में से 149 उपभोक्ताओं को फर्जी घरेलू गैस सिलेण्डरो की बिक्री दर्शाकर व कुछ उपभोक्ताओं से गैस का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिए जाने, मृतक उपभोक्ताओं के गैस कनैक्शन पर गैस डिलीवरी किया जाना, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अपने गैस कनैक्शनों पर एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय से न ही बुकिंग की गई और न ही गैस प्राप्त की गई, परन्तु गैस एजेन्सी के द्वारा उनके कनैक्शनों पर लगातार गैस की डिलीवरी किया जाना, उपभोक्ताओं द्वारा अपने गैस कनेक्शन पर गैस बुकिंग न करना, परन्तु उसके गैस कनैक्शन पर माह में एक से अधिक बार गैस डिलीवरी का मोबाईल पर मैसेज प्राप्त होना आदि घोर अनियमितायें की गयी हैंं। ऐसे सिलेंडरों का दुरूपयोग करते हुए कालाबाजारी में बेचा गया ,जो द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (यथासंशोधित) का स्पष्ट उल्लंघन है। 

गम्भीर अनियमिताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अनुमति के क्रम में गोदाम कीपर चिन्टू पुत्र राजकुमार निवासी कलौंदा, गौतमबुद्ध नगर एवं मैसर्स जय बाबा इण्डेन सेवा, खेकड़ा के गैस एजेन्सी मालिक पवन कुमार पुत्र स्व ईश्वर चन्द निवासी कस्बा संमालखां जनपद पानीपत हरियाणा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना खेकड़ा में अभियोग पूर्ति निरीक्षक खेकड़ा, श्री राजेश कुमार द्वारा पंजीकृत कराया गया। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित इण्डियन ऑयल कम्पनी को भी अग्रिम कार्यवाही करने हुए निर्देशित किया गया है।