दीवानी न्यायालय ने भतीजे की हत्या करने वाले,फूफा समेत उसके दो पुत्र व दामाद को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रमेश बाजपेई
रायबरेली। दीवानी न्यायालय ने अपने ही भतीजे की हत्या करने के मामले में फूफा और उसके लड़के को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और दोनों पर 28000 ,28000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। बता दे कि आज बुधवार को करीब 4:30 बजे दीवानी न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि दीवानी न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पांडे ने हत्या के मामले में पिता एवं दो पुत्रोंसहित दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 28000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है अधिवक्ता ने बताया कि जिले के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत वादी मुकदमा राजा बलि द्वारा अपने भतीजे कलीम की हत्या 3 अप्रैल 2018 को जमीनी विवाद को लेकर की गई थी जिसमें मामला विचाराधीन था जिसमें अभियुक्त इब्राहिम इमरान इरफान नदीम तथा अंसर द्वारा खनन करने लगे तो वादी मुकदमे के भतीजे कलीम ने रोका तो सभी अभियुक्त फावड़े वा राड तथा लाठी डंडों से पीट कर कलीम की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के उपरांत11साथियों तथा 15 अभियोजन प्रपत्र साबित कराए गए अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्त गड़ो को आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए जिला कारागार भेजा गया है जिन पर प्रत्येक अभियुक्त पर 28 28000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।