डकैती की घटना करने पर दोषी को हुई 8 वर्ष की कारावास और पांच हजार जुर्माना
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत | डकैती की घटना कारित करने वाले को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा और लगाया अर्थदंड |
जनपद के एडीजे चतुर्थ द्वारा थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 की डकैती की घटना हुई थी | पुलिस ने अभियुक्त दिलशाद पुत्र रमजानी, चांदपुर बिजनौर को तत्समय गिरफ्तार कर मामले में चार्जशीट दाखिल की थी | मानिटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई, जिसके चलते दिलशाद को दोषी मानते हुए आठ वर्ष की कारावास और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया |