वर्ष 2016 में दर्ज ईओ के साथ गाली-गलौच व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में जारी हुए थे गैर जमानती वारंट
कैराना। नगर पालिका परिषद शामली के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अरविंद संगल को कोर्ट ने पांच घण्टे तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ वर्ष 2016 में शामली कोतवाली में दर्ज नगरपालिका की तत्कालीन महिला अधिशासी अधिकारी के साथ गाली-गलौच एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।
बुधवार को शामली नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अरविंद संगल ने कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पांच घंटे की न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया। पूर्व चेयरमैन के खिलाफ शामली नगरपालिका की तत्कालीन ईओ अमिता अरुण ने सात अप्रैल 2016 को गाली-गलौच एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किये जाने का अभियोग पंजीकृत कराया था। इसी मामले में अरविंद संगल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। विगत नौ नवंबर को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट से मामले में स्थगन आदेश जारी होने की बात कही थी, जिस पर कोर्ट ने 16 नवम्बर तक स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति जमा कराने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय पर स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति जमा न होने पर कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन अरविंद संगल को पेश करने के आदेश दिए थे। वहीं, कोर्ट ने मामले की वादिया तत्कालीन ईओ अमिता अरुण को अपना पक्ष रखने के लिए आज गुरुवार को तलब किया है।