नाबालिग से छेड़छाड़ करने की घटना में दोषसिद्ध होने पर सजा व जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ करने की घटना में दोषसिद्ध होने पर सजा व जुर्माना

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत। जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के निरपुडा गांव में जुलाई 2021 में नाबालिग से छेड़छाड़ करने की घटना के संबन्ध में आरोपी नीटू पुत्र चन्दर निवासी ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट के विरुद्ध धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोग में आरोपी को  घटना के दो दिन बाद 8 जुलाई को गिरफ्तार कर 54 दिनों में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था।

इसी क्रम में बिना देरी किएअभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक आज मा न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट द्वारा आरोपी अभियुक्त नीटू को 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष 2 माह के कारावास के साथ ही ₹ 5000 अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया । वहीं अभियुक्त नीटू को धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है ।