दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की
दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ बोनस भी मिलेगा। अधिकतम बोनस राशि 7000 रुपये होगी, जिससे लगभग 8 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों, शिक्षकों और दैनिक वेतनभोगियों को लाभ होगा। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी।
सरकार ने इसी हफ्ते दिवाली से एक दिन पहले वेतन देने का आदेश जारी किया था, जिससे 26 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिली थी। अब बोनस का लाभ अराजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा।
बोनस की राशि और वितरण: शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600-151100) तक है, उन्हें 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 7000 रुपये होगी। यदि 31 मार्च 2024 को मासिक परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक होती हैं, तो बोनस की राशि 6908 रुपये होगी।
बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उन्हें यह राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनसीसी) के रूप में दी जाएगी। 31 मार्च 2024 के बाद और 30 अप्रैल 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नगद मिलेगा।
दैनिक वेतन भोगियों के लिए नियम: दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने हफ्ते में छह दिन कामकाज वाले कार्यालय में तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया है और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हैं, उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस की गणना 1184 रुपये प्रति माह की दर से की जाएगी।
बोनस नहीं मिलने वाले कर्मचारी: वर्ष 2023-24 में जिन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच चल रही है या अदालत में मुकदमा लंबित है, तो उन्हें दोषमुक्त होने पर बोनस मिलेगा। यदि दोषी साबित होते हैं, तो अपील या पुनर्विचार के मामलों में भी बोनस नहीं दिया जाएगा।
इस तरह, दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलने से उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी।
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