दुष्कर्म व हत्या के चार आरोपियों को 9 वर्ष बाद हुई आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत। अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना कारित करने के आरोपियों को 9 वर्ष बाद मिली सजा। अभियुक्त बिजेन्द्र उर्फ अन्नू, मोनू, बिट्टू उर्फ विनय व सौरभ के विरुद्ध पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 14,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।
एडीजीसी नरेश वैदवान के अनुसार अभियुक्त बिजेन्द्र उर्फ अन्नू पुत्र अन्ने उर्फ अभयराम,मोनू पुत्र सुनील, बिडू उर्फ विनय पुत्र हरवीर व सौरभ पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम सैड़भर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वर्ष- 2015 में वादी की धेवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म व उसकी हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके चलते मा न्यायालय अपर जिला जज पंचम द्वारा चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 14,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।कोर्ट में प्रभावी पैरोकारी सिंघावली अहीर के हेड कांस्टेबल बुद्धप्रकाश द्वारा की गई।
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