समाजसेवी छोटे खा की पूर्व प्रधान पत्नी शमीम बेगम पर पंचायत के  30 लाख रुपए परिजनों को भुगतान करने का आरोप निराधार

गढ़मुक्तेश्वर 
सिंभावली ब्लॉक क्षेत्र के मुस्लिम बहुल गांव वैट निवासी समाजसेवी एवं राजनीति छोटे खा की पूर्व प्रधान पत्नी समीम बेगम की छवि धूमिल करने के लिए गांव के दवग प्रवृत्ति के लोग संबोधित करते हुए ! छवि धूमिल करने का आरोप लगाया माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा वादी आदिल पुत्र युसूफ अली द्वारा बिंदु संख्या में 30 लाख रुपए की धनराशि अपने परिजनों को भुगतान करने के संबंध में अवगत कराते हुए !साक्ष्य में बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति व परिवार रजिस्टर की नकल जिला पंचायत राज अधिकारी हापुड को प्राप्त हुए !12 सप्ताह के अंदर विधि के अनुसार वादी को कारण बताते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के टीएन सिंह पूर्व सचिव प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती समीम बेगम पूर्व प्रधान वैट का पक्ष सुनते हुए ! एक विस्तृत आदेश पारित किए! जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा एवं सहायक अभियंता जल निगम प्रथम के द्वारा जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाकर जांच सौंपी गई ! कमेटी द्वारा जिलाधिकारी को निम्न बिंदुओं पर जांच सौंपी गई जांच में शिकायत पत्र के आधार पर उल्लेखित बिंदु निराधार पाए गए !अधिकांश बिंदुओं पर पूर्व में जांच की जा चुकी है! बिन्दुओं को छोड़ते हुए जांच उचित नहीं है! जो बिंदु नए पाए गए ! वह अभिलेख साक्ष्यों के आधार पर निराधार पाए गए हैं ! ग्राम प्रधान समीम बेगम के पति छोटे खा का कहना है ! उनकी और उनके पूर्व प्रधान पत्नी की छवि धूमिल करने के लिए उन पर लगाए जा रहे हैं !सरकारी पैसे गबन के आरोप निराधार है ! इस मामले में पहले भी अट्ठारह बार जांच हो चुकी है !आरोप लगाने वाले गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं ! वर्तमान प्रधान गबन के आरोप में जिलाधिकारी द्वारा निलंबित भी की जा चुकी है !