हाई कोर्ट के आदेश के बाद खाली होगी बछरावां कस्बे की अतिक्रमण से गलियां व सड़कें।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद खाली होगी बछरावां कस्बे की अतिक्रमण से गलियां व सड़कें।

 रमेश बाजपेई 
बछरावां रायबरेली । कस्बे की सब्जी मंडी , गल्ला मंडी व शिवगढ़ रोड पर लोगों द्वारा सड़कों व नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता शिवनंदन पुत्र भगौती निवासी कुन्दौली की जनहित याचिका पर दिया है । याचिका में उन्होंने बताया कि कस्बे के लोगों द्वारा सड़क व नालियों के ऊपर चबूतरे , मकान के छज्जे समेत अन्य पक्के निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है ।  उच्य न्यायालय प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है । जिसमें यह आदेश हुआ कि सार्वजनिक महत्व की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुविवेक बाजपेई ने पैरवी की है । नगर पंचायत की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को 145 लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात से अवगत कराया । और कहा कि चिन्हित करके नोटिस जारी कर दी गई है । उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिए गए हैंl
इस बारे में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राम आशीष ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनको पूर्व में नोटिस दी जा चुकी हैं। पहले तिथि निर्धारित की गई थी परंतु एसडीएम के तबादले के बाद उन्हें कार्रवाई रोक देनी पड़ी, शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाएगाl