बिना लाइसेंस पानी के पाउच बनाने वाले तीन प्लांट सील

बिना लाइसेंस पानी के पाउच बनाने वाले तीन प्लांट सील

ब्यूरो रमेश बाजपेई 

रायबरेली ।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त (खाद्य), ग्रेड-द्वितीय के द्वारा गुप्त रूप से अभिसूचना एकत्रित कर एवं उसके विश्लेषण के उपरान्त विगत 11 अप्रैल को बिना लाइसेंस चल रहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर (पानी पाउच) की 03 इकाइयों पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के द्वारा लालगंज तहसील में छापेमारी की गयी। जिसमें मसर्स-गिरी नीर निर्माता/पैकेजर्स आशीष पुत्र बिल्हेश्वर, मेसर्स- आर्या नीर निर्माता/पैकेजर नीरज कनौजिया पुत्र स्व0 राज बहादुर एवं     निर्माता/पैकेजर्स- पंकज पांडेय पुत्र राम बाबू नगर लालगंज रायबरेली में अभिसूचना सत्य पायी गयी एवं उक्त इकाइयों पर छापेमारी टीम के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी। जनसामान्य को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत तीनों प्रतिष्ठानों से पानी पाउच के नमूने संग्रहीत कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला में प्रेषित कर दी गयी है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। उपरोक्त तीनों पानी पाउच के प्लाण्टों को बिना लाइसेंस कार्यशील पाये जाने के कारण सील कर दिया गया।