उदयपुर सिटी ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को दो-दो साल की सजा तथा अर्थदंड

उदयपुर सिटी ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को दो-दो साल की सजा तथा अर्थदंड

संवाददाता आशीष चंद्रमौली

बड़ौत। शामली रेलवे स्टेशन के नजदीक वर्ष 2021 में उदयपुर सिटी ट्रेन मेें गोंडा जनपद के रहने वाले व्यापारी से लूट करने वाले दो बदमाशों को एडीजे एफटीसी-प्रथम न्यायधीश ने दो-दो साल की सजा सुनाई ,साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड़ न जमा कराने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है।
         
जीआरपी इंस्पेक्टर शैनेन्द्र सिंह ने बताया कि ,शामली रेलवे स्टेशन के पास उदयपुर सिटी में सफर कर रहे गोंडा निवासी व्यापारी मोहनलाल वर्मा पुत्र ज्वालाप्रसाद से 11 जून 2021 काे चार बदमाशों ने 10 हजार की नगदी, मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड अदि लूट लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर जीआरपी ने मामला दर्ज करते हुए चार में से दो आरोपी हसीन अली उर्फ सीनू पुत्र गरीबशाह निवासी खेवडा जनपद सोनीपत व आशीष उर्फ आशु पुत्र नरेश निवासी अकबरपुर जनपद सोनीपत को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में जांच अधिकारी दीपक शर्मा ने न्यायालय में प्रबल पैरवी की, जिसके चलते आरोपियों को न्यायालय एडीजे पवन राय द्वारा सजा सुनाई गई ।