चित्रकूट - शराब कारोबारी को सजा।

चित्रकूट - शराब कारोबारी को सजा।

कच्ची शराब बनाने के उपकरणों व कच्ची शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

    अभियोजन अधिकारी पियूष कुमार यादव ने बताया कि बीती 27 अक्टूबर 2007 को पहाड़ी थाने में नियुक्त उप निरीक्षक मो मुस्तिम ने पुलिस टीम के साथ पिपरोदर गांव के निवासी बालगिरि पुत्र इन्द्रपाल को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। अभियोग पंजीकृत करने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को सिविल जज सिडि विदुषी मेहा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बालगिरि को 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं जेल में बिताई गई सजा की अवधि से दण्डित किया।