चित्रकूट-चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

चित्रकूट-चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

मानिकपुर, चित्रकूट: जीआरपी टीम द्वारा पकडे गए आरोपी पर चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 15 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। 

   अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि मानिकपुर जीआरपी टीम ने चोरी के मामले में मध्य प्रदेश के सतना जिले के सभापुर थाने के वैदहा निवासी लालराम कोल पुत्र जयलाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने इस मामले में पैरोकार सतीष चन्द्र के जरिए प्रभावी पैरवी की थी। साथ ही न्यायालय में समय से गवाहों को पेश कराया था। 

   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंजलिका प्रियदर्शी ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लालाराम कोल को 15 माह कारावास एवं एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।