चित्रकूट- गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास।
चित्रकूट: गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने गांजा कारोबारी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 2 मार्च 2022 को मऊ थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक कन्हैया बक्श सिंह ने गढवा गांव के निवासी धनराज केवट उर्फ पाण्डेय पुत्र रामफल को गजरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया था। जिसके पास से एक बोरी में आठ किलो गांजा बरामद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने धनरराज के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी धनराज को तीन वर्ष कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।