विधिक संगोष्ठी में संम्बोधन करते अब्दुल शाहिद मा0 जनपद न्यायाधीश।

विधिक संगोष्ठी में संम्बोधन करते अब्दुल शाहिद मा0 जनपद न्यायाधीश।

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय में विधिक संगोष्ठी का आयोजन संपन्न

रायबरेली । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में व जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली श्री अब्दुल शाहिद के मार्गदर्शन में आज जनपद न्यायालय रायबरेली में विधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
विधिक संगोष्ठी में मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों को विधिक सेवा दिवस की बधाई देते हुए विधिक सेवा दिवस के महत्वता पर प्रकाश डाला गया। मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा यह बताया गया कि आम लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से आज ही के दिन 09 नवम्बर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया था। सभी महिलाओं, बच्चों, मजदूरों, कामगारों हिरासत में व्यक्तियों, एस0सी0/एस0टी0 समुदाय के लोगों तथा 03 लाख सलाना आय तक के सभी व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
  इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी, अपर  जनपद न्यायाधीश प्रथम पंकज जायसवाल, अपर जनपद न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव जैन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूजा मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर वन्दना सिंह के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे।