शराब बेचने वाले आरोपी को  तीन हजार रुपए अर्थदंड के साथ न्यायालय उठे तक की सजा

शराब बेचने वाले आरोपी को  तीन हजार रुपए अर्थदंड के साथ न्यायालय उठे तक की सजा

बहादुरगढ़

थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एडिशनल एसपी राजकुमार अग्रवाल  के निर्देशन में बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी सूरजपुत्र मोहन को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त सूरज पुत्र मोहन द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 165/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठाने तक की सजा व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।