मानिकपुर(चित्रकूट)-चोरी के आरोपी को सजा।

मानिकपुर(चित्रकूट)-चोरी के आरोपी को सजा।

मानिकपुर, चित्रकूट: चोरी के मामले में जीआरपी टीम द्वारा पकडे गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि एवं दो हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

   अभियोजन अधिकारी हरिओम ने बताया कि मानिकपुर जीआरपी टीम ने शिवरामपुर चैकी क्षेत्र के अन्तर्गत बैहार गांव के निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा उर्फ दद्दू पुत्र इन्द्रपाल कुशवाहा को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए समय से गवाहों को न्यायालय में पेश कराया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मानिकपुर ग्राम न्यायालय की न्यायाधीकारी खुशबु चन्द्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी हरिश्चन्द्र कुशवाहा को दो हजार रूपए के अर्थदण्ड और जेल में बिताई गई अवधि से दण्डित किया गया।