मानिकपुर(चित्रकूट)-गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 16 माह की कैद।

मानिकपुर(चित्रकूट)-गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 16 माह की कैद।

मानिकपुर, चित्रकूट: गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को 16 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 11 मार्च 2019 को मानिकपुर थाने में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक अशोक कुमार निगम ने पुलिस टीम के साथ मानिकपुर के झरी फाटक निवासी लाला पुत्र मुगलू को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से 1 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मानिकपुर थाना प्रभारी रीता सिंह द्वारा की गई प्रभावी पैरवी एवं समय से न्यायालय में गवाहों को पेश कराया गया था। 

  बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के साथ मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लाल को 16 माह कारावस और 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।