चित्रकूट-ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करनें के लिए करें ऋण आवेदन।
चित्रकूट: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शासन से जनपद को इकाई संख्या-10, धनराशि-50 लाख एवं रोजगार 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अन्र्तगत सामान्य श्रेणी पुरुष को 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रुप में शासन से टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ही अनुमन्य है। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन के लिए समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रुप में शासन से टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ही अनुमन्य है। उद्यमी को अधिकतम 10 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि 18 से 50 वर्ष तक के पुरुष व महिला अभ्यर्थी जो अपना उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करना चाहते है, वह अपना आवेदन आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रपत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि प्रपत्रो सहित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पद पर ऑनलाइन करते हुए आवेदन की प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।