संपत्ति फर्जी मामले में जीडीए के चार कर्मियों पर मुकदमा दर्ज , कोर्ट आदेश

संपत्ति फर्जी मामले में जीडीए के चार कर्मियों पर मुकदमा दर्ज , कोर्ट आदेश

 गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चार कर्मियों समेत , कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ , एक व्यक्ति की संपत्ति को फर्जी तरीके से विक्रय के मामले में हरियाणा अंबाला के प्रवीन मोहन श्रीवास्तव ने बताया उनके मामा ज्ञान प्रसाद श्रीवास्तव अमेरिकी नागरिक थे। वर्ष 2008 में वह भारत आने लगे थे मेरे मामा ने जीडीए से इंदिरापुरम में एक संपति क्रय की थी। वर्ष 2011 में वह बीमार हुए थे जिनकी सेवा मेरे द्वारा की गई थी। जिससे खुश होकर उन्होंने इंदिरापुरम के डुप्लेक्स भवन की वसीयत भांजे यानी मेरे नाम कर दी थी।

वर्ष 2012 में जब प्रवीन मोहन श्रीवास्तव ने भवन को अपने नाम करने के आवेदन किया तो जीडीए की तत्कालीन संयुक्त सचिव ने वसीयत को अपंजीकृत कर दिया । आवेदन अस्वीकार कर दिया आरोप है कि तेज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जीडीए कर्मचारी दिनेश माथुर ,एन के माथुर , व संजीव भटनागर के साथ मिली भगत कर प्रताप विहार की संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर इंदिरापुरम स्थित डुप्लेक्स भवन का बैनामा कर दिया वर्ष 2020 में जीडीए कार्यालय में शिकायत करने आए तो उनसे मारपीट की गई। 

इस मामले में पुलिस से शिकायत पर केस दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कोर्ट के आदेश पर शनि गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।