मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, 17 दिसंबर को अगली सुनवाई

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, 17 दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वजूखाने में कथित शिवलिंग, शेष आठ तहखानों और तीनों गुंबदों के पूरक एएसआई सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में एक शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे केवल एक फव्वारा बता रहा है। इस क्षेत्र को पहले ही कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष ने इन क्षेत्रों का एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग की थी।

इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दायर की है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों को वाराणसी के जिला न्यायालय से हटाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया और संकेत दिया कि प्राथमिक सुनवाई जिला न्यायालय में जारी रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि पहले जिला न्यायालय मामले की सुनवाई करे। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने कोई विस्तृत चर्चा नहीं की।

अगली सुनवाई पर क्या होगा?
अब 17 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष का जवाब आने के बाद मामले की दिशा तय हो सकती है। वहीं, एएसआई सर्वेक्षण के तहत शेष तहखानों और अन्य क्षेत्रों की जांच को लेकर भी अदालत से दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना है।

पृष्ठभूमि
ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक फव्वारा बताता है। यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालतों में लंबित है। वर्तमान में, यह मुद्दा वाराणसी के जिला न्यायालय में विचाराधीन है।