गैंगस्टर एक्ट के तहत बडी कार्यवाही,हाजी सल्लू की 65 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति कुर्क
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत | कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित नगर निवासी हाजी सल्लू पुत्र मजीद की मौहल्ला कुरैशियान में स्थित रिहायशी भूमि को किया कुर्क | मकान व घेर की कीमत लगभग 65 लाख 4 हजार रूपये बताई जा रही है | हाजी सल्लू की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हाजी सल्लू एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसपर पशु क्रूरता व गैंगस्टर सहित आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं | हाजी सल्लू के288 मीटर में बने मकान तथा घेर के रूप में इस्तेमाल 125 वर्ग मीटर की संपत्ति का अंकन 65 लाख से अधिक किया गया है |
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों संपत्तियों की कुर्की से संबंधित औपचारिकता पूरी करते हुए सील लगाई और सीओ बागपत को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया |