हमीरपुर कालपी मार्ग सड़क किनारे लगे बालू के ढेरों को शीघ्र हटाएँ, वरना कार्यवाही।अधिशासी अभियंता

हमीरपुर कालपी मार्ग सड़क किनारे लगे बालू के ढेरों को शीघ्र हटाएँ, वरना कार्यवाही।अधिशासी अभियंता

उरई। अधिशासी अभियंता इं० महेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद जालौन में हमीरपुर कालपी राज्य मार्ग सं० (SH-91) के किमी 23.00 से 51.00 के मध्य बायी तथा दायी लेन पर मार्ग की लेपित सतह के ऊपर तक अवैध रूप से बालू के ढेर लगाये हुये है जिससे दुर्घटना की सम्भावना है, यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उस डम्प बालू के मालिक की होगी। उनका यह कृत्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गों पर यातायात के सुरक्षित संचालन हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त बालू के स्वामित्व धारकों को निर्देशित किया जाता है कि 03 दिवस के अन्दर उक्त बालू के ढेरों को मार्ग से स्वयं हटा लें अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त ढेर को हटाया जायेगा।

उस समय किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति की जाती है तो उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बालू के ढेर को हटाने में व्यय होने वाली राशि को डम्प बालू के मालिक से वसूला जायेगा।