बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगे वाहन धुलाई सेंटर -नगर निगम ने भेजे विलंब शुल्क सहित शहर के 57 सेंटरों को नोटिस
ब्यूरो रिपोर्ट
सहारनपुर। महानगर में बिना लाइसेंस अवैध रुप से चल रहे वाहन धुलाई/सर्विस सेंटरों को नगर निगम ने नोटिस भेजकर लाइसेंस बनवाने और विलंब शुल्क सहित लाइसेंस शुल्क जमा कराने को कहा है। लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपये वार्षिक तथा विलंब शुल्क सौ रुपये प्रतिदिन या लाइसेंसे शुल्क का दोगुणा रखा गया है। निगम ने नोटिस में लाइसेंस न लेने पर धुलाई सेंटरों को बंद कराने तथा उनके खिलाफ एफआईआर कराने की चेतावनी दी है।
नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने महानगर में बिना लाइसेंस अवैध रुप से चल रहे 57 धुलाई/सर्विस सेंटरों को चिह्नित किया है। इन धुलाई सेंटरों में जहां कुछ सेंटर एक-दो या तीन वर्ष से संचालित है वहीं दर्जनों सेंटर पिछले करीब पांच साल से चल रहे है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-2024 व चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2024-2025 का शुल्क जमा कराने को कहा गया है। धुलाई सेंटरों को एक वर्ष का पांच हजार लाइसेंस शुल्क तथा सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से 365 दिन का रुपये 36500/- विलंब शुल्क जमा कराने तथा जो सेंटर तीन साल या उससे अधिक समय से चल रहे हैं उन पर 2022-2023 से शुल्क लगाया गया है। ऐसे धुलाई सेंटरों को तीन साल का लाइसेंस शुल्क तथा सौ प्रतिदिन के हिसाब से करीब रुपये 97600/-(नोटिस भेजे जाने की तिथि तक) जमा कराने का नोटिस भेजा गया है।
नगर निगम की ओर से कर अधीक्षक साहब सिंह द्वारा धुलाई सेंटरों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उनके धुलाई संेटर/सर्विस सेंटर पर वाहनों की धुलाई कर जल की अत्यधिक मात्रा में बरबादी हो रही है तथा जल का दोहन किया जा रहा है जो मानव जीवन व प्रकृति के विरुद्ध है। जिसके लिए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपविधि 2017 द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है और नियमानुसार बिना लाइसेंस प्राप्त किये उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों व व्यवसायिक लाइसेंस बाईलाज के नियमों के अनुसार गैर कानूनी है। नोटिस में बताया गया है कि निगम बोर्ड ने मई 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस प्राप्त न किये जाने पर विलंब शुल्क सौ रुपये प्रतिदिन या लाइसेंस शुल्क का दोगुणा देय निर्धारित किया था ।
अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने बताया कि सभी धुलाई सेंटरों को भेजे गए नोटिस में एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर धुलाई सेंटर को बंद कराने तथा उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी जा सकती है। निगम ने रामनगर नाला पटरी, बेहट रोड व मल्हीपुर रोड के तीन-तीन धुलाई सेंटरों, किशनपुरा नाला पटरी, सुक्खुपुरा बेरी बाग, मानकमऊ व आईटीसी रोड के चार-चार धुलाई सेंटरों, चिलकाना रोड़ व माहीपुरा जनता रोड के सात-सात, हसनपुर आईटीसी रोड के पांच, नुमाईश कैंप, देहरादून रोड, पुराना चिलकाना बस स्टैंड, मण्डी समिति रोड, जैन बाग मंदिर के पीछे तथा अम्बाला रोड पर दो-दो और खाताखेड़ी के एक धुलाई सेंटर को नोटिस भेजा गया है।