भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर घर घर पहुचाई जाएंगी मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता पर्ची

भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर घर घर पहुचाई जाएंगी मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता पर्ची

••बीएलओ आरती ने जिलाधिकारी को मतदाता पर्ची व मतदाता मार्गदर्शिका देकर की अभियान की शुरुआत

ब्यूरो डॉ योगेश कौशिक

बागपत। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचकर सिसाना बूथ की बीएलओ आरती व एसडीएम बागपत अविनाश त्रिपाठी ने मतदाता पर्ची व मतदाता मार्गदर्शिका दी। 

बता दें कि, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, बड़ौत विधानसभा के पंजीकृत मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार इस बार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची व मतदाता मार्गदर्शिका प्रदान की जानी है ,जिसपर मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वीप बागपत एप सहित अन्य महत्वपूर्ण मतदाता सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी भी उल्लेखित होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व है, इसमें हर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनपद में कुल 979 मतदान बूथ है तथा जनपद बागपत में 9,73,029 मतदाता हैं, जिसमें से 7,838 वरिष्ठ नागरिक, 6,608 दिव्यांगजन, 16,946 युवा मतदाता, 4,43,687 महिला मतदाता, 5,29,380 पुरुष मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी जिसमें बीएलओ अपने बूथ के मतदाताओं तक सूचना पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

 मतदाता सूचना पर्ची पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा, बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर, मतदान करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का ब्योरा व अन्य महत्वपूर्ण निर्देश उल्लेखित रहेंगे, जो मतदाताओं को सशक्त करेगा और उनको आत्मविश्वास के साथ मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

मतदाता सूचना पर्ची के साथ ही जिले के 1 लाख 94 हजार परिवारों को मतदाता मार्गदर्शिका भी बीएलओ के माध्यम से पहुचाई जाएंगी ,जो रंगीन प्रिंट में उपलब्ध होगी। मार्गदर्शिका में ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया और सुविधा एप जैसे स्वीप बागपत एप, सक्षम एप, वोटर हेल्पलाइन एप, नो योर कैंडिडेट एप और सी विजिल आदि की जानकारी रहेगी। दोनों दस्तावेजों का वितरण मतदान तिथि के 9 दिन पहले से शुरू होकर 5 दिन पूर्व तक होगा। मतदाताओं को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय ने आवश्यक तैयारी कर ली है। मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर उपरांत दी जाएगी। वहीं दिव्यांगो (नेत्रहीनों) के लिए ब्रेल लिपि में यह दस्तावेज उपलब्ध कराए जायेंगे।