खाद की फर्जी बिक्री को लेकर डीएम के निर्देश पर जिलाकृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को दिया आदेश।
एटा। के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिले में उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशत किया है कि वे उर्वरक की कालाबाजारी न करें और किसानों को उर्वरक वास्तविक कीमत पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि किसान भाई खरीद की संख्या के अनुरूप आधार कार्ड द्वारा पॉस मशीन से उर्वरक खारिज करायें। उर्वरकों को बिना वास्तविक बिक्री किये उसको फर्जी तरीके से कृषकों की बायोमेट्रिक करवाकर पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह ने सूचित किया है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय कम्पनियां एवं थोक उर्वरक विक्रेता यूरिया, डी0ए0पी0, एस0एस0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरकों को शीघ्र बिक्री करने पर इन्सेन्टिव देने का प्रलोभन दे रही हैं। इसलिए फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा उर्वरकों को बिना वास्तविक बिक्री किये उसको फर्जी तरीके से जान पहचान वाले कृषकों की बायो मेंट्रिक करवाकर पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री की जा रही है। जिससे किसानों को उपलब्ध करवाने वाली खाद की कालाबाजारी की पूरी सम्भावना है। फुटकर, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को किया सचेत जिला कृषि अधिकारी एटा ने जिले के सभी फुटकर, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि वह किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर न तो फर्जी तरीके से उर्वरकों को अपनी आई0एफ0एम0एस0 आई0डी0 में प्राप्त करें और न ही फर्जी तरीके अपनाकर अवास्तविक किसानों को अपनी उनकी बायो मेट्रिक लगवाकर फर्जी बिक्री करें। कार्रवाई के बचाव हेतु जनपद के समस्त कृषकों, गैर कृषकों से कहा गया है कि वास्तव में जितना उर्वरक आपके द्वारा खरीदा गया है, उतनी ही संख्या में आधार कार्ड द्वारा पॉस मशीन से खारिज करायें, किसी भी उर्वरक विक्रेता के बहकावे में आकर अपने आधार कार्ड से पॉस मशीन से फर्जी उर्वरक खारिज न करें। सघन चेकिंग करायी जा रही है उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा सघन चेकिंग करायी जा रही है। जिसमें यदि किसी विक्रेता के यहां पी0ओ0एस0 में उपलब्ध स्टॉक से वास्तविक भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक से मिलान करने पर भिन्नता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कर दी जायेगी।