यूपी में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पाने की जटिल प्रक्रिया समाप्त, पेपरलेस आनलाइन होंगे आवेदन

यूपी में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पाने की जटिल प्रक्रिया समाप्त, पेपरलेस आनलाइन होंगे आवेदन

••अनावश्यक देरी अब नहीं होगी, मुख्यमंत्री कार्यालय डैशबोर्ड द्वारा होगी समीक्षा 

••थोक व फुटकर विक्रेता का लाइसेंस पाने के लिए समयसीमा निर्धारित

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत। औषधि विक्रय लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर। आवेदन की प्रक्रिया भी की गई पेपरलेस। थोक दवाई विक्रेता के लिए अधिकतम 15 दिन लगेंगे, प्रक्रिया पूरी होने में, जबकि फुटकर विक्रेता का लाइसेंस 30 दिन में पूरा करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। 

उत्तर प्रदेश में अधिकृत दवा विक्रेता बनने ,यानि नया मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ज्यादा झंझट से मुक्ति दिलाने तथा विभागीय चक्कर काटने की सिरदर्दी व बेवजह महीनों की इंतजार अब नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उप्र की आयुक्त अनीता सिंह ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र के द्वारा इस संबंध में अवगत करा दिया है। 

बताया गया है कि, औषधि विक्रय लाइसेंस हेतु अब पूरी तरह पेपरलेस आनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है, जो निवेश के सिंगल विंडो पोर्टल एवं सीएम डैशबोर्ड- दर्पण से इंटीग्रेटेड है। लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 15 दिन में किया जाएगा। साथ ही निवेश मित्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड द्वारा भी की जाती रहेगी। 

फुटकर विक्रेता के आवेदनों का परीक्षण औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 15 दिन के भीतर औषधि निरीक्षक आख्या देगा तथा अगले 15 दिन में कार्यवाही पूरी की जाएगी। 

थोक के औषधि विक्रेता का लाइसेंस पाने के लिए पेपरलेस आनलाइन प्रक्रिया के तहत औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी 3 दिन में आवेदन का परीक्षण करेंगे तथा कमी मिलने पर मोडिफिकेशन हेतु निर्देशित करेंगे। अगले 10 दिन में औषधि निरीक्षक आख्या देंगे तथा उसके 2 दिन के भीतर ही अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित प्रक्रिया को निस्तारित करेंगे।