दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

रमेश बाजपेई 

रायबरेली।जनपद में बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 का त्यौहार/पर्व एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान/मतगणना का कार्य सम्पन्न होना है, बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र-2024-26 के प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड० 09 जून 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने, इसके अतिरिक्त संक्रामक बीमारियों के संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 16 मई से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर गई है। यह निषेधाज्ञा 16 मई से 10 जून 2024 तक लागू रहेगी।