थाना निधौलीकलों क्षेत्रांतर्गत हुई गल्ला व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार।

थाना निधौलीकलों क्षेत्रांतर्गत हुई गल्ला व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार।

ब्यूरो चीफ अनुज मिश्रा

रिपोर्टर मिथुन गुप्ता एटा

एटा। थाना निधौलीकलों क्षेत्रांतर्गत हुई गल्ला व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार एक अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, लूटे गए 52,450 रुपये, घटना में प्रयुक्त एक काला गमछा, एक मोटर साइकिल बरामद दिनांक 12.07.2023 को वादी हीरालाल वार्ष्णेय पुत्र स्व० श्रीलाल वार्ष्णेय निवासी वसुन्धरा थाना अवागढ़ एटा द्वारा थाना निधौलीकलों पर इस आशय की सूचना दी गई कि बादी की वसुन्धरा में गल्ले की दुकान है. जिस पर दीपू उर्फ दीपक कुमार पुत्र नरेश चन्द्र निवासी झालगोपालपुर थाना एका फिरोजाबाद व रामलखन पुत्र सुरेन्द्र निवासी अनवरा जेठ थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद लेवर का काम करते हैं चादी ने दिनांक29.06:2023 को निधौलीकलां के नीरज गुप्ता पुत्र स्व० पूरण चन्द्र गुप्ता की फर्म श्याम भोग आटा पर गेहूँ भेजे थे, जिसका पेमेंट 15 लाख रुपये लेने के लिये दीपू उर्फ दीपक कुमार व रामलखन उपरोक्त को दिनांक 11.07.2023 को समय करीब 03:30 बजे दोपहर अपनी मोटरसाइकिल से निधौलीकला भेजा था.जहाँ नीरज गुप्ता की उक्त फर्म से नीरज गुप्ता के भाई अंकुर गुप्ता से 15 लाख रुपये लेकर दोनों वापस आ रहे थे, तभी रामलखन ने बादी को फोन किया कि ग्राम झिनवार के पास एक बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने जिसमें एक ने काले रंग का व दूसरे ने सफेद रंग का अंगोछा मुंह पर बांधा हुआ था ने उनकी मौ०सा० में टक्कर मारकर मो०सा० रोक ली व तमन्या दिखाकर उनसे रुपयो का थैला छीनकर भाग गये है। इस सूचना पर थाना निघालीकलों पर मुअर्स- 120 / 23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

*अनावरण तथा गिरफ्तारी का विवरण-* 

इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज तथा इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस की मदद से दिनांक 20.07.23 को उपरोक्त घटना में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को नगला बंदी पुल के पास से समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिन्दा कारतूस 315 और लूटे गए 52,450 रुपये, घटना में प्रयुक्त एक काला गमछा तथा एक मोटर साइकिल बरामद की गई है। माल बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411, 120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

*मुख्य बिन्दु -* 

1. अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ छोटू व उसका बड़ा भाई जीतू उर्फ जितेन्द्र दोनों शातिर किस्म के बदमाश है जिनपर पूर्व में भी लूट, डकैती आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दोनों ही थाना पिलुआ पर पंजीकृत आलू से भरे ट्रक लूट की घटना में जेल जा चुके हैं। 

2. अभियुक्त आसिफ की सब्जी की दुकान है जो वादी की वसुन्धरा स्थित दुकान सामने है।

3. अभियुक्त जितेन्द्र ने घटना वाले दिन से तीन दिन पूर्व अभियुक्त आसिफ को शराब पिलाकर उसे गल्ला व्यापारी की दुकान तथा पेमेन्ट आदि लेने जाने की रेकी करने के लिए मनाया था तथा लूट के रुपयों में उसे हिस्सा देने का लालच दिया था।

4. रुपयों के लालच में आसिफ ने दिनांक 11.07.23 को झिनवार गाँव के पास वसुन्धरा के गल्ला व्यापारी के यहाँ नौकरी करने वाले दो व्यक्तियो जो अक्सर निधौली कला से रुपया लेकर आते थे की रेकी की। 

5. जीतू उर्फ जितेन्द्र जो घटना वाले दिन मोटरसाइकिल चला रहा था ने ही दीपू उर्फ दीपक के रामलखन की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया था।

6. मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाने के बाद पुभेन्द्र उर्फ छोटू ने तमंचा दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया था जिसमें 1,50,000 रुपया व मोटरसाइकिल के कागजात थे। 

7. लूटे हुए पैसों में से पुष्पेन्द्र उर्फ छोटू व उसके बड़े भाई जीतू उर्फ जितेन्द्र ने 65000-65000 रूपये तथा आसिफ को सूचना देने के लिए 20000 रूपये दिए थे।