लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान की समाप्ति तक 48 घंटे पूर्व व को मदिरा की दुकानें रहेगी बन्द : डीएम

डीएम ने मतदान/मतगणना स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए शराब, मदिरा, बीयर आदि दुकानें बंद रखने के दिये निर्देश

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान की समाप्ति तक 48 घंटे पूर्व व को मदिरा की दुकानें रहेगी बन्द : डीएम

रमेश बाजपेई 

रायबरेली।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान एवं मतगणना दिवस को शुष्क/मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग के क्रम में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अनुपालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु शान्ति व्यवस्था के हित में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि चतुर्थ चरण के मतदान में जनपद उन्नाव की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से 08 किमी0 की परिधि में जनपद रायबरेली के समस्त आबकारी अनुज्ञापन की बंदी 11 मई 2024 के सांयकाल 06ः बजे से 13 मई 2024 के सांयकाल 06ः बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद रायबरेली की समस्त आबकारी अनुज्ञापनों यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग, ताड़ी, एफ0एल0-7. एफ0एल0-9/9 ए एफ0एल0-16/17 एवं एफ0एल0-49 की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सी0एल0-2. एफ0एल0-2/2बी एवं भांग को शुष्क/मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित करने एवं शासकीय अधिसूचना द्वारा मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने का निर्देश दिये हैं।इसी प्रकार पंचम चरण के मतदान में जनपद रायबरेली के समस्त आबकारी अनुज्ञापन की बंदी 18 मई 2024 के सांयकाल 06ः बजे से 20 मई 2024 के सांयकाल 06ः बजे अथवा मतदान समाप्ति तक एवं षष्टम चरण के मतदान में जनपद प्रतापगढ़ की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से 08 किमी0 की परिधि में जनपद रायबरेली के समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की बंदी रहेंगी। इसी प्रकार 04 जून 2024 को मतगणना दिवस में जनपद रायबरेली की समस्त आबकारी अनुज्ञापन की बंदी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि इन अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की मात्रा का न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उपरोक्त बन्दी हेतु कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।