दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आरोपी को न्यायालय से  अर्थदण्ड से दण्डित

दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आरोपी को न्यायालय से  अर्थदण्ड से दण्डित
 जिला ब्यूरो 
पीतम सिंह 
हापुड़ 
पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी पूरनचन्द पुत्र भोलादत्त निवासी मौहल्ला राजेन्द्र नगर जनपद बरेली व हाल पता- ग्राम घडापल नयाआबाद थाना मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 27/1989 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3,700/- रूपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।