महिलाएं रहे अपने अधिकारों के प्रति सजग व जागरुक- छा

महिलाएं रहे अपने अधिकारों के प्रति सजग व जागरुक- छा

जिला ब्यूरो चीफ पीतम सिंह

हापुड़ 

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान के अन्तर्गत  उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं श्री रविन्द्र कुमार प्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के दिशा-निर्देश में दिनांक 12.07.2023 से 31.07.2023 तक महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आज दिनांक 28.07.2023 को श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में तृतीय विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।  शिविर में ग्राम पंचायत, गांव की महिलाओं व बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग लिया गया। श्रीमति छाया शर्मा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा शिविर का शुभारंभ श्रीमाती छाया शर्मा द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति पर दीप प्रजवलन कर माल्यार्पण कर किया गया। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्रीमति छाया शर्मा द्वारा क्रार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, रात्रि में गिरफ्तारी न होने, गिरफ्तारी से पूर्व व पश्चात महिलाओं के अधिकार, महिलाओं पुलिस कर्मी की उपस्थिति में पूछताछ होने, सम्पत्ति का अधिकार, असमानता के अधिकार, श्रमिक महिलाओं के अधिकार, किसी भी महिला का सुबह 6:00 बजे से पहले एवं शाम को 7:00 बजे के बाद काम पर नहीं बुलाया जा सकता एवं भारतीय दण्ड संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आदि में महिलाओं के हितों से संबंधित प्रावधानों की विस्तृतपूर्ण जानकारी दी गयी एवं कहा गया कि महिलाएं स्वयं को निर्बल न समझे। इसी क्रम में डा० दिप्ती मलिक द्वारा महिलाओं को होने वाली बिमारियों से बचाव के बारे में जागरुक किया गया एवं स्तन कैंसर, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, सुमंगला योजना, सर्वाईकल कैंसर के लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। बच्चों में होने वाले मौसमी बुखार के बारे में भी जागरुक किया गया। क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड  श्री आशुतोष शिवम द्वारा मिशन शक्ति, महिलाओं के साथ होने वाली छेडछाड से जागरुक करते हुए पुलिस हेल्पलाईन नम्बर 1090, 1076, 112 आदि से अवगत कराया गया।  रिसोर्स पर्सन  श्री विशाल अग्रवाल, एडवोकेट द्वारा महिलाओं के भरण-पोषण से संबंधित अधिकारों व पोक्सों अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।  श्री अजय सैनी, एडवोकेट द्वारा महिलाओं के प्रति दहेज के लिये क्रूरता, दहेज हत्या, घरेलू हिसा, बलात्कार व लैंगिक अपराध से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गयी। अनुराधा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए हेल्प लाईन नम्बर 181 के बारे में भी जानकारी दी गयी। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिनेश खत्री द्वारा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को दण्डनीय अपराध, एच.पी. वायरस के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। इसके साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की तरफ से उपस्थित महिलाओं को विधिक जागरुकता हेतु पम्पलेट एवं पोषण पुस्तिका वितरित की गयी एवं समस्त उपस्थित महिलाओं को सूक्ष्म जल-पान की व्यवस्था की गयी।
 उक्त कार्यक्रम का संचालन श्री अरुण त्यागी, शिक्षा विभाग द्वारा किया गया एवं उक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मंजु सिंह, राजेन्द्र सिंह, कोर्डिनेटर योगेन्द्र सिंह एवं समस्त स्टाफ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,हापुड़ की तरफ से अंकित कुमार, मुन्तियाज अली, अरविन्द कुमार एवं अन्य स्टाफ द्वारा कार्यक्रम के संचालन में पूर्ण सहयोग किया गया।  
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