बहसूमा पुलिस ने गैगस्टर समीम बंजारा की कस्बा फलावदा में अवैध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही।
ब्यूरो इसरार अंसारी
विगत दिनों अवैध पशु व्यापारी फलावदा निवासी गैंगस्टर समीम बंजारे के एनकाउंटर के बाद समीम बंजारे की अवैध संपत्ति पर लगातार प्रशासन का चाबुक चल रहा है। जिसके चलते मंगलवार को थाना क्षेत्र में गैंगस्टर शमीम बंजारा की कीमत लगभग दो करोड़ 18 लाख 70 हजार रुपए रूपये की अवैध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। थाना फलावदा पर दर्ज गैगंस्टर एक्ट मुकदमे जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष थाना बहसूमा मेरठ द्वारा की जा रही है । मुकदमे की विवचेनात्मक कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि गैंगलीडर शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जिला मेरठ गैग सदस्य मोहम्मद बाबू खाँ पुत्र हुसैनी निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा,रंजीत छिपी पुत्र दर्शन निवासी मलिया खुर्द तलबण्डी सलेम थाना नकोदर जनपद जालन्धर (पंजाब),इकबाल पुत्र हाजी सईद निवासी ग्राम सम्भलहेडा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा गौकशी जैसे अपराध कारित कर अपराध से अर्जित अवैध धन से चल व अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनो के नाम क्रय की गयी । गैंगलीडर शमीम उपरोक्त के द्वारा गिरोह बनाकर अपराध कर अर्जित सम्पत्ति को धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोरबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 147/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना बहसूमा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को आख्या तैयार कर प्रेषित की गयी थी। थाना प्रभारी बहसूमा के द्वारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रेषित आख्या पर जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा अभियुक्त शमीम के द्वारा अपराध कारित कर अर्जित चल अचल सम्पत्ति को विचारण करने के उपरान्त वाद संख्या D20211152000 धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 सरकार बनाम शमीम बंजारा आदि थाना फलावदा में पारित आदेश पत्राँक संख्या 240(7)/रीडर/जि0म0/2022 दिनाँक 24 दिसंबर को पारित आदेश के अनुपालन मे गैंगलीडर शमीम के पिता पीरू बंजारा पुत्र हुसैनी निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा के नाम पर खाता 167 खसरा नंबर 21/0.0250 व खसरा नंबर 1324/1/3.8390 व 1325/0.1770 हैक्टर कुल 1.3 कुल रकबा 4.0410 हैक्टेयर मे 1/3 वाँ भाग जिसमे पीरू के हिस्से की 1.3470 हैक्टेयर भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 2,18,70,000/- रूपये को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन मे मंगलवार को सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 2,18,70,000/- रूपये को क्षेत्राधिकारी मवाना व नायब तहसीलदार मवाना की मौजदगी में नियमानुसार धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस दौरान थाना फलावदा,बहसूमा की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही।