चित्रकूट-दुराचार के आरोपी को 6 साल की कैद।
चित्रकूट: नाबालिक लड़की के साथ दुराचार की घटना के मामले में दो माह के अन्दर न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। जिसमें आरोपी को 6 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 6 जून को एक व्यक्ति ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायकर्ता के अनुसार उसकी नाबालिक बेटी के साथ गढचपा गांव के निवासी विकास सिंह बघेल ने दुराचार किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी विकास सिंह बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही एक सप्ताह में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए समय से न्यायालय में गवाहों के बयान कराए थे।
बचाव और अभियोन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होेने पर आरोपी विकास सिंह बघेल को 6 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।