चित्रकूट-सड़क दुर्घटना के मामले दोष सिद्ध होने पर आरोपी चालक को सजा।
चित्रकूट: सड़क दुर्घटना के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी चालक को 2500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी पियूष कुमार यादव ने बताया कि पहाड़ी थाने में वर्ष 2020 में हुए सड़क दुर्घटना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर सिविल जज सीडि विदुषी मेहा ने निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी चालक बहिलपुरवा थाने के रूखमा खुर्द के बेलौहन पुरवा निवासी चुन्नीलाल यादव पुत्र भागवत प्रसाद को 2500 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।