फरवरी के दूसरे सप्ताह लखनऊ में होगी प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शामली जनपद को 500 करोड रुपये का लक्ष्य मिलाः परमहंस मौर्य
उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि जनपद के सभी औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों, निर्यातकों एवं भावी उद्यमियों को अधिक सें अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एमएसएमई नीति 2022 घोषित की गयी है। इस नीति में एमएसएमई नीति 2017 की तरह अनेक प्रोत्साहन के बिंदु शामिल किए गए हैं जैसे उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किए जाने हेतु 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, छूट तथा महिला उद्यमियों को 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के विकास के लिए नई नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसके अंतर्गत 10 एकड या उससे अधिक भूमि पर एमएसएमई पार्क, औद्योगिक स्टेट, फ्लैटेड फैक्टरी, काम्पलेक्स न्यूनतम 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक आस्थान विकसित किए जाने हेतु स्वीकृत परियोजना लागत में 50 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक अधिकतम 2 करोड रुपये किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विकास कर्ता को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की स्थापना के लिए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निवेश प्रोत्साहन सहायता के अंतर्गत पूंजीगत उत्पादन कैपिटल सब्सीडी प्रदान की जाएगी जिसमें सूक्ष्म इकाई के लिए 20 प्रतिशत, लघु इकाई के लिए 15 प्रतिशत तथा मध्यम इकाई के लिए 10 प्रतिशत सब्सीडी दिए जाने का प्रावधान है। सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 25 लाख ;5 वर्षों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमियों के लिए 60 प्रतिशत पं ब्याज उपादान प्राविधानित है। उन्होंने बताया कि जनपद में निवेश को बढावा देने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में सहायक आयुक्त उद्योग बनवारीलाल, हेल्प डेस्क प्रभारी ईशिता मित्तल, सहायक आशीष कुमार से संपर्क किया जा सकता है।