मारपीट के आरोपी को सजा

मारपीट के आरोपी को सजा

चित्रकूटरू मारपीट मामले में दोष सिद्ध होेने पर जिला जज ने आरोपी को दस हजार अर्थदंड दिया है। साथ ही दोषी को सदाचार परिवीक्षा में रिहा किया गया है।

 जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी बाजार निवासी सुरेश चंद्र कुशवाहा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि १६ अक्टूबर २०१२ को मोहल्ले के कल्लू कहारए भउआ व एक अन्य ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। बचाने आए उसके भाई व पत्नी को भी पीटा। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मुकदमे के दौरान कल्लू की मौत हो चुकी थी व एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने पर उसे किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी भउवा को 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही दो वर्ष की सदाचार परिवीक्षा पर रिहा किया गया।