वाहन स्वामी को मूल पत्रावली तभी दी जाए जब वाहन स्वामी शपथ-पत्र प्रस्तुत करें -एआरटीओ

वाहन स्वामी को मूल पत्रावली तभी दी जाए जब वाहन स्वामी शपथ-पत्र प्रस्तुत करें -एआरटीओ

ब्यूरो रिपोर्ट मिथुन गुप्ता 

एटा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गैर परिवहन यानों के पंजीयन के उपरांत डीलर द्वारा वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के साथ वाहन की मूल पत्रावली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जनपद के मोटर वाहन डीलर्स के साथ एआरटीओ सतेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एआरटीओ सतेन्द्र कुमार द्वारा वाहनों के पंजीयन से संबंधित समस्त अभिलेखों की मूल पत्रावली डीलर द्वारा वाहन स्वामी के सुपुर्द किए जाने हेतु मानक संचालन प्रकिया (SOP) के निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों की विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सतेन्द्र कुमार द्वारा उपस्थित समस्त वाहन डीलर्स को निर्देश दिया गया कि वाहन स्वामी को मूल पत्रावली तभी दी जाए जब उसके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हो, अन्यथा की स्थिति में वाहन डीलर्स वाहन की मूल पत्रावली तथा शपथ-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिसके बाद कर पंजीयन अधिकारी द्वारा मूल पत्रावली को सत्यापित कर अपलोड किया जाएगा।
शपथ-पत्र कार्यालय में जमा किए जाने के उपरांत ही वाहन की पंजीयन पुस्तिका डीलर्स को दी जाएगी, अगर वाहन डीलर द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो उसका व्यवसाय प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर विजय प्रताप सिंह (प्रधान सहायक), एडवोकेट शिव शंकर वार्ष्णेय, एडवोकेट भूपेंद्र सोलंकी, खेतपाल वर्मा सहित वाहन डीलर्स/ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।